Ladli Laxmi Yojana 2024 :- लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक सुधार में योगदान देना है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को की गई थी और इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के लिंगानुपात में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
लाड़ली लक्ष्म योजना के तहत बालिकाओं को कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा के दौरान वित्तीय सहायता, स्नातक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पर प्रोत्साहन राशि, और 21 वर्ष की आयु पर ₹1 लाख का अंतिम भुगतान किया जाता है। पात्रता शर्तों में मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है
Ladli Laxmi Yojana 2024
लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश पर आर्थिक सहायता और स्नातक तक की पढ़ाई में सहायता दी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और बाल विवाह को रोकना है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य
लाड़ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं:
- लिंगानुपात में सुधार: इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित किया जाता है और लिंगानुपात में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य: बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना में विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- परिवार नियोजन: परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना और दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक के जन्म की अपेक्षा को हतोत्साहित करना।
- कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या को रोकना: इस योजना के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को रोकने का प्रयास किया जाता है।
- बाल विवाह को हतोत्साहित करना: बाल विवाह को रोकने और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना।
Ladli Laxmi Yojana Certificate Download
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ
यह योजना बालिकाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के तहत, बालिका के ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उसे 1,43,000/- रुपये का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। योजना के अनुसार, बालिका को निम्नलिखित प्रकार से छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी:
- कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 2000/- रुपये।
- कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4000/- रुपये।
- कक्षा 11वीं में प्रवेश पर 6000/- रुपये।
- कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6000/- रुपये।
इसके अतिरिक्त, कक्षा 12वीं के बाद स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम (जिसकी न्यूनतम अवधि दो वर्ष हो) में प्रवेश लेने पर, बालिका को 25,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि दो समान किश्तों में दी जाएगी, एक पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम वर्ष में और दूसरी अंतिम वर्ष में।
जब बालिका 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी, तब उसे 100,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम आयु के बाद हुआ हो।
लाड़ली लक्ष्मी योजना पात्रता
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं:
- बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो।
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
- माता-पिता आयकरदाता न हों।
- माता-पिता की दो या दो से कम संतान हों और द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है:
- बालिका की समग्र आईडी व परिवार आईडी।
- बालिका का माता-पिता के साथ फोटो।
- परिवार नियोजन प्रमाण-पत्र (द्वितीय बालिका की स्थिति में)।
- माता-पिता के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र।
- बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र।
- आयकरदाता न होने के संबंध में स्वयं का कथन।
- अनाथालय में निवास का प्रमाण।
- गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा गोद ली गई बालिका का प्रमाण।
लाड़ली लक्ष्मी योजना आवेदन की प्रक्रिया
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं लाड़ली लक्ष्मी योजना पोर्टल द्वारा कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले योजना के पोर्टल पर जाकर ‘आवेदन करें‘ विकल्प पर क्लिक करें।
- स्व-घोषणा को स्वीकार करके आगे बढ़ें।
- आवेदन निम्नलिखित तीन चरणों में किया जाएगा:
- समग्र की जानकारी
- परिवार की जानकारी
- अन्य विवरण
- आवेदन पत्र में सम्पूर्ण विवरण भरने के पश्चात सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- आवेदन पत्र में भरे गए विवरण की जाँच करें और आवेदन पत्र को सबमिट कर दें।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र की संबंधित अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी। जाँच सही पाने के पश्चात धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से जमा की जाएगी।
महत्वपूर्ण बिंदु
इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:
- विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए, विशेष प्रकरण के तहत स्वीकृति/अस्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाएगी।
- अनाथालय/संरक्षणगृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा गोद लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।
- प्रथम प्रसव के समय यदि एक साथ 3 कन्याएं भी हों तो भी तीनों कन्याओं को लाभ मिलेगा।
- जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी लाभ मिलेगा।
- बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी बालिका को योजना का लाभ दिया जाएगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेज JPG, JPEG, PNG, GIF आदि फॉर्मेट में हो सकते हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेट मान्य नहीं है।
- सभी दस्तावेजों की साइज़ 40 KB से 200 KB के मध्य हो सकती है, इससे कम या ज्यादा साइज़ मान्य नहीं है।
संपर्क जानकारी
लाड़ली लक्ष्मी योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए निम्नलिखित संपर्क जानकारी का उपयोग किया जा सकता है:
- लाड़ली लक्ष्मी योजना हेल्पडेस्क ईमेल: ladlilaxmi.wcd@mp.gov.in
- महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर:
- आयुक्त: 0755-2550910
- एम.आई.एस.: 0755-2550911
- स्थापना: 0755-2550922
- फैक्स: 0755-2550912
- महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल: mpwcdmis@gmail.com
लाड़ली लक्ष्मी योजना बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने समाज में बालिकाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। इस योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल हो सके।