Mukhyamantri Krishi Vidyut Sambandh Yojana Bihar 2024:- बिहार में कृषि किसानों की आय और उनकी कृषि गतिविधियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने “मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को कम दर पर बिजली की सुविधा प्रदान करना है, जिससे वे अपने कृषि कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां बिजली की उपलब्धता और लागत दोनों ही प्रमुख मुद्दे रहे हैं।
Mukhyamantri Krishi Vidyut Sambandh Yojana Bihar 2024
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को सस्ती दर पर बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्यों के लिए 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है, जिससे उनके बिजली खर्च में कमी आए और उनकी आय में वृद्धि हो। योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास कृषि भूमि है। यह योजना बिहार के ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित की जाती है, और इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का उद्देश्य
किसानों को खेती के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें बिजली की खपत अधिक होती है। इस कारण बिजली के बिल का भुगतान करना कई बार किसानों के लिए कठिन हो जाता है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती दर पर बिजली प्रदान करना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिल सके। इस योजना के माध्यम से न केवल बिजली के खर्च में कटौती होगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
Bihar Niji Nalkoop Yojana 2024
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, बिहार |
योजना का लाभ | किसानों को 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध |
योजना के लाभार्थी | बिहार के किसान |
नोडल विभाग | ऊर्जा विभाग, बिहार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन, ऑफलाइन, और सुविधा एप्प के माध्यम से |
आवश्यक दस्तावेज | निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जमीन के दस्तावेज |
सिंगल फेज कनेक्शन शुल्क | आवेदन शुल्क: ₹275, प्रतिभूति शुल्क: ₹400 प्रति एचपी |
थ्री फेज कनेक्शन शुल्क | आवेदन शुल्क: ₹1100, प्रतिभूति शुल्क: ₹400 प्रति एचपी |
आधिकारिक पोर्टल | NBPDCL , SBPDCL |
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के लाभ
बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जा रहे हैं:
- किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। यह दर सामान्य बिजली दरों की तुलना में काफी कम है, जिससे किसानों का बिजली बिल कम होगा और उनकी आर्थिक बोझ में कमी आएगी।
- इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, जो कृषि कार्य के लिए बिजली का उपयोग करते हैं।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक पात्रताओं और दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- आवेदक किसान बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- केवल वही किसान इस योजना के पात्र होंगे जिनके पास कृषि भूमि है।
- आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बिहार में निवास का प्रमाण, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जमीन से संबंधित दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान बिहार ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए स्थानीय विद्युत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
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ऑनलाइन आवेदन:
- आवेदक को नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड या साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर ‘नया कनेक्शन’ विकल्प चुनना होगा।
- इसके बाद आवेदक को व्यक्तिगत और संपर्क विवरण भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- सिंगल फेज कनेक्शन के लिए 275/- रुपये आवेदन शुल्क और 400/- रुपये प्रति एचपी प्रतिभूति शुल्क जमा करना होगा। थ्री फेज कनेक्शन के लिए 1100/- रुपये आवेदन शुल्क और 400/- रुपये प्रति एचपी प्रतिभूति शुल्क जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिसके बाद चयनित किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
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ऑफलाइन आवेदन:
- आवेदक अपने नजदीकी विद्युत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके वही जमा करना होगा जहां से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
- अधिकारियों द्वारा जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी।
सुविधा एप्प का उपयोग
किसान सुविधा एप्प के माध्यम से भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस एप्प के माध्यम से ‘नया विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन’ विकल्प चुनकर आवश्यक विवरण भरने के बाद आवेदन किया जा सकता है। एप्प के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया आसान और तेज़ है, जिससे किसानों को जल्दी से योजना का लाभ मिल सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक और संपर्क विवरण
योजना से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन पत्रों के लिए किसान निम्नलिखित लिंक और संपर्क विवरण का उपयोग कर सकते हैं:
- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पोर्टल।
- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पोर्टल।
- बिहार सुविधा एप्प।
- बिहार ऊर्जा विभाग पोर्टल।
- योजना का टोलफ्री नंबर: 1912।
निष्कर्ष
बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी। कम दर पर बिजली की उपलब्धता से किसानों का खर्च घटेगा और वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएंगे। इस योजना का प्रभाव न केवल किसानों की आय पर पड़ेगा, बल्कि राज्य की समग्र कृषि उत्पादन में भी सुधार होगा। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से बिहार के किसानों को सशक्त बनाने और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।