Bihar shramik Viklang Pension Yojana 2024:- बिहार सरकार द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सशक्त बनाने हेतु कई योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना। यह योजना उन निर्माण श्रमिकों के लिए है, जो किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण आंशिक या स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाते हैं और जिनकी आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं होता। इस योजना के माध्यम से, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना 2024 के तहत विकलांगता के कारण श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। स्थायी विकलांगता पर ₹1,000 प्रति माह पेंशन और आंशिक विकलांगता पर ₹50,000 तक की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। आपको बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई सभी सरकारी योजना की जानकारी भी प्राप्त कर सकते है।
Bihar shramik Viklang Pension Yojana 2024
निर्माण श्रमिकों का काम जोखिम भरा होता है, और अक्सर यह देखा गया है कि दुर्घटनाओं या गंभीर बीमारियों के कारण श्रमिक आंशिक या स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। इस विकलांगता के कारण वे अपने काम को जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी आय का साधन समाप्त हो जाता है। ऐसे हालातों में, सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनका जीवन कुछ हद तक सुलभ हो सके और वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभ
बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- मासिक पेंशन: स्थायी विकलांगता की स्थिति में श्रमिकों को हर महीने ₹1,000/- की पेंशन प्रदान की जाती है।
- आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता: आंशिक विकलांगता की स्थिति में श्रमिकों को ₹50,000/- की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
- पूर्ण विकलांगता की स्थिति में सहायता: स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में श्रमिकों को ₹75,000/- की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना 2024 पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता का कारण निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है:
- लकवा
- कोढ़
- टीबी
- दुर्घटना
- आवेदक की विकलांगता आंशिक या स्थायी हो सकती है, जिसके आधार पर उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदक को बिहार श्रम संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- पंजीयन करने के लिए अपने जिले और और वर्ड नंबर जैसे जानकारी को भर के पंजीयन कर लें
- पोर्टल पर श्रमिक अपनी पंजीकृत श्रमिक आईडी के साथ लॉगिन करेंगे और योजनाओं की सूची से “बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना” का चयन करेंगे।
- आवेदन पत्र को सही से भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र और दस्तावेजों की श्रम संसाधन विभाग द्वारा जांच की जाएगी। यदि आवेदक पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें उनके बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदक श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। या यहाँ से डाउनलोड करें बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना आवेदन पत्र।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेज़ सलंग्न कर उन्हें कार्यालय में जमा करना होगा।
- दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- बिहार का निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण (श्रमिक कार्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का महत्व
बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का महत्व बहुत बड़ा है। यह योजना निर्माण श्रमिकों को उनकी विकलांगता की स्थिति में मदद करती है, जिससे वे अपनी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। कई बार विकलांगता के कारण श्रमिक न केवल आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं, बल्कि वे मानसिक और शारीरिक पीड़ा से भी गुजरते हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि उन्हें जीवन में एक नयी ऊर्जा देती है, ताकि वे आगे की जीवन यात्रा में कठिनाईयों का सामना कर सकें।
नोडल विभाग और हेल्पलाइन
यह योजना बिहार श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसके नोडल विभाग हैं:
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल: इस पोर्टल पर श्रमिक आवेदन कर सकते हैं और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- हेल्पलाइन नंबर: 0612-2525558 पर कॉल करके योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- हेल्पडेस्क ईमेल: biharbhawan111@gmail.com पर भी श्रमिक ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायतें या सुझाव भेज सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन श्रमिकों को सहारा प्रदान करती है, जो विकलांगता के कारण अपने जीवन में आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं। इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि विकलांग श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक कदम उठाना है। इसके तहत मिलने वाली पेंशन और सहायता राशि श्रमिकों के जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास है, जिससे वे अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकें।