UP Shadi Anudan Yojana 2024 :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना 2016-17 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित होती है और इसका लाभ सभी जातियों के गरीब व्यक्तियों को मिलता है।
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उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2016-17 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को वित्तीय सहायता देना, बालिकाओं की भूर्ण हत्या पर रोक लगाना, और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यह योजना सभी जातियों के गरीब परिवारों के लिए उपलब्ध है और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। योजना ने लाखों परिवारों को सहायता प्रदान की है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को उनकी पुत्रियों की शादी करने में सहायता करना है। इसके अलावा, यह उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना बालिकाओं की भूर्ण हत्या पर रोक लगाने और उन्हें बोझ मानने की सोच को बदलने का प्रयास करती है। इस योजना से गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वे अपनी पुत्रियों की शादी के लिए वित्तीय चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से बहुत सारी सरकारी योजना चलाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का फायदा
- निर्धन परिवारों की आर्थिक सहायता।
- बालिकाओं की भूर्ण हत्या पर रोक लगाना।
- समाज में बालिकाओं को बोझ मानने की सोच बदलना।
- परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का मुख्य बिंदु:
- योजना की शुरुआत 2016-17 में हुई।
- 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित।
- सभी जातियों के गरीब व्यक्तियों के लिए उपलब्ध।
योजना की श्रेणियाँ और लाभार्थी
इस योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक वर्ग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत, प्रत्येक श्रेणी के दिशानिर्देश और लाभ समान हैं। प्रत्येक परिवार अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए इस योजना का लाभ उठा सकता है।
मुख्य बिंदु:
- योजना में तीन श्रेणियाँ शामिल हैं: सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग।
- अल्पसंख्यक वर्ग भी पात्र है।
- सभी श्रेणियों के लिए दिशानिर्देश और लाभ समान हैं।
- एक परिवार में दो पुत्रियों तक की शादी के लिए आर्थिक सहायता।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड (आवेदक और पुत्री दोनों का)।
- पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र (जैसे शिक्षा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल)।
- आवेदक और पुत्री की पासपोर्ट साइज फोटो।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- शादी का प्रमाण पत्र (शादी का कार्ड या अन्य प्रमाण)।
- बी.पी.एल. कार्ड (यदि आवेदक बी.पी.एल. सूची में हो)।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवाओं के लिए)।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगों के लिए)।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना पात्रता
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के तहत, आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई से मान्यता प्राप्त बैंक में होना चाहिए। एक परिवार में दो पुत्रियों की शादी हेतु ही अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के अंतर्गत पात्रता निम्नलिखित है:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- बालिका की आयु: शादी करने वाली बालिका की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वर की आयु: शादी करने वाले वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्र: लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र: लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बैंक खाता: आवेदक का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बैंक में होना चाहिए।
- आवेदन सीमाएँ: यदि आवेदक ने पहले ही अपनी दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान प्राप्त कर लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- आवेदन का समय: आवेदक को अपनी पुत्री की शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन करना आवश्यक है।
UP Shadi Anudan Yojana Apply Online 2024
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो विवाह हेतु अनुदान पोर्टल के माध्यम से की जाती है। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- विवाह अनुदान पोर्टल पर जाएं: आवेदक को सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के विवाह अनुदान पोर्टल पर जाना होगा।
- नया पंजीकरण करें: आवेदक को अपनी जाति के अनुसार विकल्प चुनकर नया पंजीकरण करना होगा – सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग।
- आवेदन पत्र भरें: पंजीकरण के बाद आवेदक को सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे, जैसे – आवेदक का नाम, पुत्री का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी।
- आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी सही ढंग से भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर दें।
- प्रिंट निकालें: आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद उसकी प्रति निकालें और सभी संलग्न दस्तावेज़ों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 30 दिनों के अंदर जमा करें।
- सत्यापन प्रक्रिया: आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों का सत्यापन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के बाद, योजना की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लाभ
योजना के तहत, आवेदक को उसकी पुत्री की शादी के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। शादी करने वाली बालिका की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना लाभ का मुख्य बिंदु:
- 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- बालिका की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष।
- वार्षिक आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का दिशानिर्देश
इस योजना में विधवाओं और विकलांगों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन करना आवश्यक है। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के खातों को मान्यता दी जाती है। इस योजना का लाभ उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जो पहले आवेदन करेंगे, इसलिए समय पर आवेदन करना महत्वपूर्ण है।
दिशानिर्देश का मुख्य बिंदु:
- विधवाओं और विकलांगों को प्राथमिकता।
- आवेदन करने की समय सीमा: शादी से 90 दिन पहले या बाद।
- केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाते मान्य।
- पहले आवेदन करने वालों को प्राथमिकता।
योजना की प्रगति रिपोर्ट और परिणाम
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के तहत 2016-17 से लेकर 2020-21 तक लाखों परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2016-17 में 70,774 लाभार्थी परिवारों को 141.55 करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जबकि 2020-21 में 37,500 परिवारों को 75 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। यह योजना न केवल निर्धन परिवारों को सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला रही है।
मुख्य बिंदु:
- 2016-17 से 2020-21 तक लाखों परिवारों को सहायता मिली।
- 2016-17 में 70,774 परिवारों को 141.55 करोड़ रुपये की सहायता।
- 2020-21 में 37,500 परिवारों को 75 करोड़ रुपये की सहायता।
- योजना समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से राहत मिली है। योजना का प्रभाव सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
यह योजना न केवल विवाह के खर्चों को कम करती है, बल्कि निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। सरकार द्वारा दी गई इस सहायता से बालिकाओं की शिक्षा और विकास के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है, जिससे समाज में समग्र सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं।
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