मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विधवाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 31,000 रुपये से 71,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है, जो शादी के खर्चों को पूरा करने में मददगार होती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी के दौरान वित्तीय बोझ से मुक्त रह सकें।
इस योजना के लिए पात्रता मापदंडों में हरियाणा के निवासी, वर और वधू की न्यूनतम आयु, पारिवारिक आय सीमा, और विशेष श्रेणियों के लिए अन्य मापदंड शामिल हैं। लाभार्थी परिवारों को शादी से पहले और बाद में वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे शादी के सभी खर्चों को आसानी से वहन कर सकें। योजना की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए हरियाणा सरकार के अंत्योदय पोर्टल पर जाएं और अपने परिवार की बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए इस लाभकारी योजना का हिस्सा बनें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2024
हरियाणा सरकार की “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो अपनी बेटियों की शादी के खर्चे वहन करने में असमर्थ हैं। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार विभिन्न श्रेणियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे विवाह समारोह को बेहतर तरीके से आयोजित कर सकें। इस लेख में हम इस योजना की विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इसकी विशेषताएं, पात्रता, सहायता राशि, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गरीब परिवारों की लड़कियां और विधवा/निराश्रित महिलाएं, खिलाड़ी महिलाएं और अनाथ लड़कियां विवाह के समय होने वाले खर्च का आसानी से प्रबंध कर सकें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
- विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं की पुत्री: 51,000 रुपये
- अनाथ एवं निराश्रित बच्चे: 51,000 रुपये
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय: 71,000 रुपये
- खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति/कोई भी आय): 31,000 रुपये
- अनुसूचित जाति के अलावा सभी बीपीएल कार्ड धारक: 31,000 रुपये
- सभी वर्गों के परिवार जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1,80,000 रुपये से कम है: 31,000 रुपये
- सामूहिक विवाह: 51,000 रुपये
- दिव्यांगजन: यदि नवविवाहित दम्पति दोनों विकलांग हों तो 51,000 रुपये और यदि उनमें से एक पति/पत्नी विकलांग हो तो 31,000 रुपये
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा पात्रता
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए:
- हरियाणा के निवासी
- वर और वधू की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्रति परिवार केवल दो लड़कियों को मिलेगा।
- विधवा या तलाकशुदा या निराश्रित महिला की पुत्री।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय।
- हरियाणा की खिलाड़ी महिलाएं।
- अनुसूचित जाति को छोड़कर सभी बीपीएल कार्ड धारक।
- सभी वर्ग के परिवार जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1,80,000 रुपये से कम है।
- सामूहिक विवाह।
- विकलांग/विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Apply Online
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है: ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- हरियाणा सरकार के अंत्योदय पोर्टल पर जाएं।
- पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करें और आवश्यक विवरण भरें।
- ओटीपी के माध्यम से वैलिडेशन करें।
- पोर्टल पर लॉग इन करें और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा का चयन करें।
- सभी आवश्यक विवरण भरें और आवेदन जमा करें।
- आवेदन की जांच जिला कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- पात्र पाए जाने पर सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- इसे जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन की जांच की जाएगी।
- पात्र पाए जाने पर सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा की विशेषताएं
- यह वित्तीय सहायता एक परिवार में केवल दो बालिकाओं के लिए ही उपलब्ध है।
- लाभार्थी विवाह से पूर्व अधिकतम 60 दिनों के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- आवेदक विवाह समारोह की तिथि से 3 माह की अवधि के दौरान भी आवेदन कर सकता है।
- यदि विवाह के दो माह पूर्व सहायता मांगी जाती है तो आवेदन जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- यदि विवाह के तीन माह के भीतर सहायता मांगी जाती है तो आवेदन निदेशक, मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
- शादी के तीन महीने बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- लाभार्थी को उन परिस्थितियों/कारणों का उल्लेख करना होगा जिनके कारण वह विवाह समारोह की तिथि को या उससे पहले आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका।
- विवाह समारोह की तिथि के बाद 3 महीने की अवधि के दौरान आवेदन जमा कराने वाले आवेदकों को शगुन राशि स्वीकृत करने के लिए निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा का अनुमोदन आवश्यक है।
- जो लोग विवाह की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करेंगे, शगुन की राशि विवाह की तिथि को या उससे पहले उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- आवेदन का निपटारा कर दिया जाएगा और 30 दिनों के भीतर राशि वितरित कर दी जाएगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी के खर्चों से परेशान न हो और सम्मानपूर्वक विवाह का आयोजन कर सके। सरल आवेदन प्रक्रिया और विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त सहायता राशि के साथ, यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करें।