छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस लेख में हम इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार यह योजना गरीब परिवारों के लिए सहायक सिद्ध हो रही है।
Mukhyamantri kanya vivah yojana 2024
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए 50,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही जिले में विकासखण्ड स्तर पर सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं, जिनके आयोजन सम्बन्धी खर्चे भी सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़
पात्रता:
- आवेदक छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी होना चाहिए।
- कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए।
- विधवा, अनाथ, और निराश्रित कन्याओं को भी योजना में शामिल किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- विवाह प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन:
- आवेदक को जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा।
- वहां से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरकर और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके आवेदन पत्र को सबमिट करना होगा।
- आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और आवेदन पत्र को मंजूरी मिलने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
ऑनलाइन संपर्क और हेल्पलाइन:
छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर योजना की जानकारी उपलब्ध है। साथ ही किसी भी समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:
- 0771-4267996
- 0771-4023996
- 0771-4241416
- हेल्पडेस्क मेल: statewomencommissionraipur@yahoo.in
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की विशेषताएँ
- वित्तीय सहायता: इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए 50,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- सामूहिक विवाह: जिले में विकासखण्ड स्तर पर सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं, जिनके आयोजन सम्बन्धी सभी खर्चे सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं।
- विधवा और अनाथ कन्याओं का समावेश: राज्य शासन द्वारा विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रभाव
इस योजना ने छत्तीसगढ़ के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे न केवल उनके आर्थिक बोझ को कम किया गया है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उनका मान-सम्मान बढ़ाया गया है। सामूहिक विवाह आयोजनों से एकता और समरसता का संदेश भी प्रसारित होता है।
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण लिंक और संपर्क विवरण
छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग का पोर्टल और अन्य संपर्क विवरण निम्नलिखित हैं:
- विभागीय पोर्टल: छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग पोर्टल
- हेल्पलाइन नंबर: 0771-4267996, 0771-4023996, 0771-4241416
- हेल्पडेस्क मेल: statewomencommissionraipur@yahoo.in
- विभागीय पता: मुख्य निर्वाचन कार्यालय के बाजू, शास्त्री चौक, रायपुर
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है जो राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि समाज में उनका सम्मान और स्वाभिमान भी बढ़ता है। इस योजना का सही और समय पर लाभ लेने के लिए सभी पात्र आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।